विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से लगभग 180 किलोग्राम खराब खाद्य पदार्थों को जब्त करते हुए कराया गया नष्ट*

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04 नवम्बर 2026*

*◆ खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने गढ़वा शहर अंतर्गत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण*

 

*◆ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने एवं खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के साथ व्यवसाय संचालित करने का दिया निदेश*

आगामी त्योहार को देखते हुए उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा एवं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह अभिहित अधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आज दिनांक- 04.11.2026 को गढ़वा शहर स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री, गढ़वा-1 द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ शहर के विभिन्न थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

इस क्रम में बस स्टैंड स्थित गुप्ता फ्रूट स्टॉल से 170 किलोग्राम रेडीमेड मिलावटी मिठाई को जब्त कर नष्ट कराया गया एवं पेड़ा का सैंपल जांच करने हेतु संग्रहित किया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके विरुद्ध पूर्व में भी कार्रवाई की गई है, जबकि स्थानीय लोगों ने बताया कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश से लाकर रेडीमेड मिठाइयों के सबसे बड़े कारोबारी गुप्ता फ्रूट स्टॉल ही है। वहीं बस स्टैंड स्थित जीतेन्द्र तिलकुल भण्डार एवं मुकेश कुमार मिष्ठान से क्रमशः 04 कि.ग्रा. एवं 05 कि.ग्रा. रेडीमेड मिलावटी मिष्ठान को जब्त कर मौके पर ही नष्ट करने का कार्य किया गया तथा भविष्य में इस प्रकार का कारोबार नहीं करने की चेतावनी दी गई।

इस दरम्यान संजय होटल, अशोक भोजनालय, बनारसी स्वीट्स, काजू स्वीट्स, जायसवाल स्वीट्स, सुधांसु स्वीट्स आदि का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ प्रतिष्ठानों में साफ सफाई की कमी पाई गई एवं कुछ कारोबारी बिना खाद्य लाइसेंस के कारोबार करते पाए गयें, जिन्हें सख्त निर्देश देते हुए प्रतिष्ठानों में विशेष साफ-सफाई रखने, खाद्य सुरक्षा मानक के अनुरूप अच्छे गुणवत्ता वाले खाद्य सामग्री बिक्री करने तथा खाद्य लाइसेंस के साथ कारोबार करने का निर्देश दिया गया।

सभी प्रतिष्ठान संचालकों को स्वच्छता एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने, *FSSAI मानक* वाले खाद्य योजक पदार्थों का प्रयोग करने एवं केवल FSSAI द्वारा प्रमाणित रंगों का ही प्रयोग करने और अनावश्यक रंगों के इस्तेमाल से परहेज करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान सभी कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा इसके अंतर्गत लागू विनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के भंडारण, बिक्री करने व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुरूप कारोबार नहीं करने के विरुद्ध इस प्रकार का जांच अभियान लगातार चलता रहेगा।

उक्त जांच अभियान में उपरोक्त पदाधिकारी के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी किरण हेंब्रम, अनिरुद्ध राय एवं रोहित कुमार भी मुख्य रूप से उपस्थित थें।

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*Electors Helpline No:1950*
*Police Helpline Number:112*
*Child Helpline Number:1098*
*Women Helpline Number:181*

संजय कुमार यादव
Author: संजय कुमार यादव

संवाददाता

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